समझौता ब्लास्ट केस: पंचकूला के स्पेशल NIA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, असीमानंद और लोकेश शर्मा समेत चारों आरोपी बरी
असीमानंद (Photo Credits: ANI)

समझौता ब्लास्ट केस (Samjhauta Blast Case) मामले में हरियाणा के पंचकूला की स्पेशल एनआईए (National Investigation Team) कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद (Aseemanand), लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया. इससे पहले 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही आतंकवाद निरोधी अदालत ने अपनी सुनवाई 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. स्थानीय वकीलों की तरफ से जारी हड़ताल के चलते यह सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी.

बता दें कि असीमानंद 2007 के समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे. इससे पहले वह 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में दोषमुक्त करार दिए गए थे. गुजरात निवासी और वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख असीमानंद पूर्व में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे. यह भी पढ़ें- नीरव मोदी लंदन में हुआ अरेस्ट, बैंक धोखाधड़ी मामले में है आरोपी

करीब 70 साल के असीमानंद हरियाणा के पानीपत के निकट समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के मामले में जमानत पर थे. नई दिल्ली व पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी, 2007 को हुए विस्फोट में 68 लोगों की मौत हो गई थी.