पति को छोड़ने के बदले में पूर्व एसपी ने किया था महिला से बलात्कार, पद का दुरुपयोग करने वाले इस आरोपी को मिली 10 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (photo credit- File Photo)

चंडीगढ़:  गुरदासपुर- पठानकोट एयरबेस (Pathankot Airbase) पर हुए आतंकी हमले (Terrorist Attack) के दौरान सुर्खियों में आए पंजाब पुलिस (Punjab Police) के विवादित पूर्व एसपी सलविंदर सिंह (Ex Sp Salwinder Singh) को महिला से दुष्कर्म करने और करप्शन के मामले में 10 साल की सजा मिली है. गुरदास पुर जिला एवं सत्र न्यायालय (Gurdaspur District and Session Court) ने अपने पद का दुरुपयोग करने वाले सलविंदर सिंह को यह सजा सुनाई है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है. बता दें कि गुरदासपुर की अदालत ने सलविंदर सिंह को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. दरअसल, पूर्व एसपी सलविंदर सिंह पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति को एक केस से छोड़ने के एवज में सलविंदर ने उसके साथ रेप (Rape) किया था और 50 हजार रुपए भी ऐंठे थे.

पंजाब पुलिस के इस विवादित अफसर को कोर्ट ने महिला से रेप के लिए 10 साल और भ्रष्टाचार के केस में 5 साल कैद की सजा सुनाई है. ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

दरअसल, गुरदासपुर की पीड़ित महिला ने सलविंदर सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत भेजी थी. जिसके बाद पठानकोट के एसपी जीएस खुराना ने इस शिकायत की जांच की और इस जांच के आधार पर 3 अगस्त 2016 को गुरदासपुर थाना सिटी में सलविंदर के खिलाफ बलात्कार और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था. यह भी पढ़ें: पुलवामा अटैक: भारत के पानी रोकने पर पाकिस्तान का जवाब, कहा- हमें इसकी चिंता नहीं

महिला का कहना था कि साल 2014 में उसके पति के खिलाफ धारीवाल पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और उस केस की जांच एसपी सलविंदर कर रहा था. महिला का आरोप था कि सलविंदर उसके घर आता-जाता था और उसने कहा था कि अगर वो अपने पति को छुड़ाना चाहती है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा और 50 हजार रुपए भी देने होंगे.

इस मामले की जांच-पड़ताल में जब सलविंदर और पीड़ित महिला के फोन कॉल की डिटेल चेक की गई तो दुष्कर्म और रिश्वत लेने के आरोपों को सही पाया गया. बता दें कि दुष्कर्म मामले में नाम आने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.

इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 फरवरी को पूर्व एसपी सलविंद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जिसके बाद 21 फरवरी को फैसले की तारीख तय की गई थी. 21 फरवरी को गुरुदासपुर कोर्ट में धारा 376 के तहत सलविंदर को रेप के लिए 10 साल और भ्रष्टाचार के लिए 5 साल कैद की सजा सुनाई गई. यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश ATS की बड़ी कार्रवाई: जैश के 2 आतंकवादियों को दबोचा, हथियार और जिंदा कारतूस किया बरामद

गौरतलब है कि सलविंदर सिंह का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 31 दिसंबर 2015 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था. बताया जाता है कि हमला करने वाले आतंकियों ने सलविंदर की गाड़ी का इस्तेमाल किया था. इस घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई दिनों तक उससे पूछताछ भी की थी.