Pune Shocker: पुणे के थेउर में 6 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पुणे, 8 मई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे जिले (Pune District) में नाबालिगों की सुरक्षा और त्वरित न्याय की दिशा में लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन (Loni Kalbhor Police Station) ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है. थेउर इलाके (Theur Area) में एक छह साल की बच्ची के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के मामले में पुलिस ने न केवल आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया, बल्कि अदालत में औपचारिक आरोप पत्र (चार्जशीट) भी दाखिल कर दिया. पुलिस की इस तत्परता की हर तरफ सराहना हो रही है. यह भी पढ़ें: Nagpur NGO S*x Scandal: आरोपी डायरेक्टर पर सीसीटीवी बंद कर छेड़छाड़ करने का आरोप, पुलिस खंगालेगी सालभर का डिजिटल डेटा

खाने का लालच देकर किया शोषण

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान 46 वर्षीय श्रीधर लिम्बाजी कांबले के रूप में हुई है.  घटना हवेली तालुका के थेउर इलाके की है, जहाँ बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. आरोप है कि कांबले ने बच्ची को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. घटना का पता चलते ही बच्ची की मां ने तुरंत लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

24 घंटे में कानूनी प्रक्रिया पूरी

मामले की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने कांबले का पीछा कर उसे उसके ठिकाने से हिरासत में ले लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट (POCSO) 2012 की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आमतौर पर महीनों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, जांच टीम ने एक ही दिन में सबूत इकट्ठा किए और चार्जशीट दाखिल कर दी ताकि आरोपी को सख्त सजा मिल सके. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान अहमद का निकाला गया जुलूस, मोबाइल फोन और 'थार' समेत कई अहम सबूत बरामद (Watch Video)

पुणे में बढ़ती क्रूरता ने बढ़ाई चिंता

पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई जिले में बढ़ते आक्रोश के बीच हुई है. हाल ही में भोर तालुका क्षेत्र में एक 65 वर्षीय व्यक्ति, भीमराव कांबले पर तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी बर्बर हत्या का आरोप लगा है. ससून जनरल अस्पताल की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई 'अकल्पनीय क्रूरता' का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने हमले के दौरान बच्ची के मुंह में मोजा ठूंस दिया था, जिससे दम घुटने और गंभीर शारीरिक यातना के कारण उसकी मौत हो गई.