सबरीमाला विवाद: केरल हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा- मामले में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य
कोच्चि के निवासी गोविंद मधुसूदन द्वारा जमानत के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा, "सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है."
तिरूवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है. कोच्चि के निवासी गोविंद मधुसूदन द्वारा जमानत के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा, "सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है."
अदालत ने कहा, "अगर जमानत याचिका पर विचार किया जाता है, तो इससे गलत संकेत जाएगा और इस तरह की घटनाएं फिर से होंगी."मधुसूदन को 10 से 50 साल की आयु-सीमा की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंदिर कस्बे से गिरफ्तार किया गया था. यह भी पढ़े: सबरीमाला विवाद: मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सियासी घमासान जारी, बीजेपी की रथयात्रा आज से
पुलिस ने 3,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 540 मामले दर्ज किए हैं। करीब 100 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 08, 2018 07:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

