मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी) की ओर से विधायकों की अयोग्यता को लेकर 34 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है, जिसपर वह अपना आज फैसला सुनाने वाले हैं. स्पीकर का ये फैसला बुधवार शाम चार बजे तक आ सकता है. जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुटों की तरफ से 34 याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं को छह हिस्सों में बांटा गया था. इनमें से चार शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और दो शिंदे गुट की हैं. Bank Manager Murdered by Boyfriend: पहले बर्थडे मनाया फिर गला घोंट कर गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट; प्रेमी गिरफ्तार.
विधायक अयोग्यता के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "मैं शाम 4 बजे के बाद आधिकारिक बयान दूंगा. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुमत है. विधानसभा में 67 फीसदी और लोकसभा में 75 फीसदी है. हमारे पास 13 सांसद हैं और 50 विधायक. इस बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने हमें असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी है और धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किया है. हमें उम्मीद है कि स्पीकर हमें योग्यता के आधार पर पास करेंगे."
हमारे पास बहुमत: CM शिंदे
#WATCH | Mumbai: On MLA disqualification verdict, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "I will give an official statement after 4pm. I just want to say that we have a majority. 67% in Vidhan Sabha and 75% in Lok Sabha. We have 13 MPS and 50 MLAs. Based on this majority, the… pic.twitter.com/NtGHjGjgQW
— ANI (@ANI) January 10, 2024
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली शिवसेना कौन सी है? इस बीच चर्चा इस बात की है अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि विधानसभा में बहुमत उसके पास है, इसलिए आदेश उसके पक्ष में आना चाहिए.
बता दें कि इससे पहले पिछले साल चुनाव आयोग का फैसला एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में गया था. आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव निशान दोनों ही उसे ही आवंटित किया था. अगर स्पीकर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला लेते हैं तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार (बीजेपी-शिवसेना और एनसीपी-अजित पवार गुट) में उनकी स्थिति और मजबूत होगी.