Maharashtra के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- हम तीसरी वेव के लिए तैयारी कर रहे है
सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) शुक्रवार को राज्य की जनता को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि और कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य में और सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लोग पाबंदियों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां नहीं लगाई होतीं तो राज्य में कोरोना वयरस के इलाजरत रोगियों की संख्या नौ से दस लाख तक पहुंच जाती. उन्होंने बताया कि हम कोरोना महामारी की तीसरी वेव को लेकर तैयारी कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र दिवस (Maharastra Day) को लेकर कुछ बातें कहीं. सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में ऑक्सीजन (Oxygen), अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और रेमडेसिविर (Remdesivir) को भी लेकर भी अपनी बातें कहीं. उधर, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है. शुक्रवार को आए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मुंबई (Mumbai) में कोविड-19 के 3,925 नए मामले सामने आए और 89 मरीजों की जान गई. शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,48,624 है. मुंबई में कोरोना से 13161 लोगों की मौत हुई है. यह भी पढ़ें- COVID-19: महाराष्ट्र में जुलाई-अगस्त में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सीएम उद्धव ठाकरे बोले- अभी से ही रहें तैयार.

वहीं, नागपुर (Nagpur) जिले में पिछले 24 घंटों में 6,461 नए केस आए और 88 मरीजों की मौत हुई है. वहीं, इस दौरान 7,294 लोग रिकवर भी हुए है. नागपुर में कोरोना संक्रमण के 76,706 एक्टिव मामले हैं. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया था ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके.

सीएम उद्धव ठाकरे का संबोधन-

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पाबंदियां बढ़ाने का निर्णय किया गया है क्योंकि राज्य में कोविड- 19 का खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपाय जारी रखना अनिवार्य है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके.

दरअसल, लोगों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर पाबंदियां इस महीने की शुरुआत में लगाई गई थीं, जो एक मई सुबह सात बजे तक के लिए थी. सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है जिसमें एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है. पाबंदियों से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है.