PM Modi Degree Case: पीएम मोदी के यूनिवर्सिटी डिग्री मामले में गुजरात HC ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए सीआईसी को पत्र लिखा था.
PM Modi Degree Case: पीएम मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री का मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए सीआईसी को पत्र लिखा था. सीनियर ऐडवोकेट तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि डिग्री के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कविना द्वारा मामले में दलीलें सुनने के बाद गुजरात HC ने आदेश सुरक्षित रख लिया. मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि पीएम मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आरटीआई के तहत कोई बाध्यता नहीं है. एसजीआई ने कहा, "विश्वविद्यालयों को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब कोई जनहित का सवाल न हो."
इसके अलावा, मेहता ने तर्क दिया, "आरटीआई के तहत, एक निजी प्रकृति की जानकारी का खुलासा तभी किया जा सकता है जब यह किसी तरह से सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित हो."
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सीनियर ऐडवोकेट तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि डिग्री के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
— News Tak (@newstakofficial) February 9, 2023
इस बीच, केजरीवाल के वकील, पर्सी कविना ने पूछा कि जब पीएमओ के कार्यालय के पीआईओ को निर्देश जारी किया गया था, जिसने आदेश को चुनौती नहीं दी थी, तो गुजरात विश्वविद्यालय ने अदालत का रुख क्यों किया? कविना ने यह भी कहा कि चुनाव उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता का खुलासा कानून द्वारा अनिवार्य है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 09, 2023 05:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

