Assembly Elections 2019: महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्‍टूबर को होगी वोटिंग, कई राज्यों में साथ होंगे उपचुनाव- यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

चुनाव आयोग ने शनिवार (21 सितंबर) को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी हैं. दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होंगे और 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया  महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म होगा. वहीं, हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा की अवधि 2 नवंबर को खत्म हो जाएगी. महाराष्ट्र में 8.94 करोड़ वोटर हैं, जबकि हरियाणा में 1.28 करोड़ वोटर हैं. महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना की गठबंधन सरकार है तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार है.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया, दोनों राज्यों के लिए अधिसूचना 27 सितंबर को जारी होगी, अधिसूचना जारी होते ही लाइसेंसी हथियारों को जमा करना होगा. नामांकन 4 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे. चुनाव आयोग ने बताया कि विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी के खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय की गई है. उम्‍मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी. कोई भी कॉलम खाली रहा तो उम्‍मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा.

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महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों का पूरा शेड्यूल-

  • नॉटिफिकेशन की तारीख- 27 सितंबर
  • नामांकन की आखिरी तारीख- 4 अक्टूबर
  • स्क्रूटनी की तारीख- 5 अक्टूबर
  • नामांकन वापसी की तारीख- 7 अक्टूबर
  • चुनाव प्रचार का आखिरी दिन- 19 अक्टूबर
  • मतदान की तारीख- 21 अक्टूबर
  • नतीजे- 24 अक्टूबर

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, "हम प्रत्याशियों से एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटीरियल इस्तेमाल करने की अपील करते हैं." सीईसी ने चुनाव प्रचार में प्‍लास्टिक का इस्‍तेमाल न करने की अपील की. चुनावों को शांतिपूर्ण और पूरी सुरक्षा के साथ संपन्‍न कराने के लिए र्प्‍याप्‍त संख्‍या में सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से इस दौरान अलग-अलग राज्यों की 64 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ हैं, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को डबल लॉक में रखा जाएगा. कोई भी उम्मीदवार और उनके साथी एक निश्चित सुरक्षित दूरी से स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर निगाह रख सकते हैं. इतना ही नहीं चुनाव आयोग इस दौरान उम्मीदवारों, पार्टियों के सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगा.