नई दिल्ली, भारत: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. यह वीडियो उस समय का है जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा था.
कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन है. कोर्ट के प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना और उसे सार्वजनिक करना गैरकानूनी है.
Delhi High Court directs Chief Minister Arvind Kejriwal’s wife Sunita Kejriwal to take down video of court proceedings when he addressed the court personally after his arrest by ED.
Court issues notice on PIL against the wife and others for allegedly violating VC… pic.twitter.com/6IbIUmwqOH
— Live Law (@LiveLawIndia) June 15, 2024
यह मामला उस समय का है जब ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया था. इस मामले में कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोर्ट के प्रोसीडिंग की गोपनीयता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. यह मामला यह भी दिखाता है कि कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग को सोशल मीडिया पर साझा करना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है.