भोपाल, 17 अक्टूबर: अगर आपको अपने पुराने वाहन का नंबर अच्छा लगता है तो अब आप उसे नए वाहन के लिए भी आवंटित करा सकते है, बस इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त कीमत अदा करना होगी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में परिवहन विभाग नवाचार करने में लगा है, इसी क्रम में नए वाहनों के लिए पुराने नंबर आवंटित करने की व्यवस्था की गई है. अब वाहन मालिक पुराने चार पहिया वाहनों को आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे. इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हजार रुपए में जो भी अधिक होगा, भुगतान करना होगा.
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा अनुपयोगी वाहन के स्क्रेप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लाक कर दिया जाता था. इस व्यवस्था में वी.आई.पी नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था. यह भी पढ़े: Petrol-Diesel Price Today: आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर के रेट
राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ वी.आई.पी नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा. ज्ञात हो कि मई 2014 के पूर्व प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित किये जाते थे, जिसमे एक से नौ नंबर का शुल्क 15 हजार, 10 से 100 का 12 हजार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हजार एवं शेष नंबरों का शुल्क दो हजार रुपए था.
इतना ही नहीं इसके बाद वी.आई.पी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूंकी नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों के एवज में काफी बड़ी राशि देकर खरीदा किया जाता था. अब नई पालिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा.