Mumbai MACT Decision: मुंबई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल (MACT) ने एक अहम फैसले में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) को आदेश दिया है कि वह मुलुंड निवासी एक परिवार को ₹18,70,481 का मुआवज़ा प्रदान करे. यह मुआवज़ा उस सड़क हादसे के लिए दिया गया है जिसमें परिवार के 54 वर्षीय कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई थी. वह सब्ज़ी बेचने के बाद घर लौट रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई.
13 जुलाई 2021 की घटना
यह हादसा 13 जुलाई 2021 की रात लगभग 9:20 बजे हुआ था. मृतक विकास साहनी, वीर सावरकर रोड स्थित चिंतामणि देशमुख गार्डन के पास से सतर्कता से पैदल अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार BEST बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. यह भी पढ़े: Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा, स्विफ्ट और किआ कार की टक्कर में दो लोग जख्मी
सायन अस्पताल में मौत
घायल अवस्था में उन्हें पहले सावरकर अस्पताल, फिर सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 18 जुलाई 2021 को उनकी मौत हो गई.
BEST की दलील और ट्राइब्यूनल का फैसला
BEST ने यह दलील दी कि मृतक खुद लापरवाही से सड़क पार कर रहे थे और बस के सिग्नलों की अनदेखी की. साथ ही, ड्राइवर को विभागीय जांच में दोषमुक्त भी बताया गया.
हालांकि, ट्राइब्यूनल ने इन दलीलों को खारिज कर दिया. ट्राइब्यूनल के सदस्य जे.ए. पेडगांवकर ने कहा कि पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में ड्राइवर की लापरवाही स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार चार्जशीट के बाद अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती.
₹18.7 लाख मुआवज़े का आदेश
ट्राइब्यूनल ने माना कि विकास साहनी की मासिक आय ₹15,000 थी और उनकी उम्र 54 वर्ष थी. सुप्रीम कोर्ट के 'प्रणय सेठी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी' केस के अनुसार, आय में 10% की वृद्धि जोड़ते हुए सालाना आय ₹1,98,000 निर्धारित की गई. इसके आधार पर ट्राइब्यूनल ने कुल ₹18.7 लाख का मुआवज़ा निर्धारित किया, जिस पर निर्धारित ब्याज भी देय होगा.













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