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Nawab Malik's Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को राहत नहीं, जमानत पर तत्काल सुनवाई से इनकार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

Nawab Malik's Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट  से नवाब मलिक को राहत नहीं, जमानत पर तत्काल सुनवाई से इनकार
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Nawab Malik's Bail Plea: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और उन्होंने अपने मुवक्किल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर जल्द सुनवाई के लिए दबाव डाला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, मामले में प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुए.

पीठ में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने सिब्बल से मामले की जल्द सुनवाई के लिए राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा. हम केवल यह कह सकते हैं, आवेदन पर निर्णय लें। हम आधार पर बाईपास नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए निर्धारित किया. यह भी पढ़े: Maharashtra: जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल होने के सबूत को PMLA कोर्ट ने माना सही

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए गए मलिक ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत अर्जी 6 जून तक के लिए स्थगित करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी के वकील की अनुपलब्धता के आधार पर जमानत अर्जी स्थगित कर दी.

उन्होंने शीर्ष अदालत से यह निर्दिष्ट करने का आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उन्होंने राजू के कथन पर ध्यान दिलाया कि वे अगले सप्ताह तैयार हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की.

जांच एजेंसी ने मलिक को पिछले साल फरवरी में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी से संबंधित एक कथित जमीन सौदे को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले साल नवंबर में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1999 में गतिविधियों से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के खिलाफ अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ उनके ड्राइवर सलीम पटेल के माध्यम से हुए जमीन सौदे में पैसों के लेन-देन को लेकर चार्जशीट दायर की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 16, 2023 11:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).