गृह मंत्रालय का आदेश- ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान गैरजरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits- PTI)

देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. लॉकडाउन के कारण देशभर में लोग अपने घरों में कैद हैं. आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है. इस बीच सरकार ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी. इससे पहले सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी. लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है.

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है. यानी अब ई-कॉमर्स कंपनियों को तीन मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी. कंपनियां केवल जरूरी सामान ही डिलीवर कर सकती हैं. यह भी पढ़ें- Covid-19: दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स सहित 6 नर्सों का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव. 

गैरजरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक-

बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी. लेकिन अब इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं की जा सकेगी. वहीं  25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी कर रही है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था. 25 मार्च से शुरू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन का आखिरी दिन 14 अप्रैल था. लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखकर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के संबोधित किया और 19 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जो कि 3 मई तक चलेगा.