पाकिस्तान की जेल (Pakistan Jail) में मार्च 2016 से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को आईसीजे के फैसले (ICJ's judgment) के बाद अब जल्द ही कांसुलर एक्सेस (consular access) मिल सकता है. दरसअल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा कर 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था. कुलभूषण जाधव केस में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि भारत को उम्मीद है कि कुलभूषण जाधव को आईसीजे के फैसले के अनुसार जल्द ही कांसुलर एक्सेस दिया जाएगा. इस सिलसिले में हम लगातार पाकिस्तानी अधिकारियों (Pakistani authorities) के संपर्क में हैं.
कुलभूषण जाधव मामले पर रवीश कुमार का बयान-
Raveesh Kumar, MEA: We expect that full consular access should be granted to Shri Kulbhushan Jadhav at the earliest in full compliance with the ICJ's judgment. We are in touch with Pakistani authorities in this regard and as & when there is an update we will let you know. pic.twitter.com/x1QPePhxan
— ANI (@ANI) July 25, 2019
उधर, इस मसले पर पाकिस्तान का कहना है कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है. बता दें कि गुरुवार को कुलभूषण जाधव के परिवार ने भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दिल्ली में मुलाकात की. सुषमा स्वराज ने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और कुलभूषण जाधव के परिवार को शुभकामनाएं दी. यह भी पढ़ें: क्या अभिनदंन की तरह कुलभूषण जाधव की ICJ के फैसले के बाद होगी वतन वापसी? इमरान खान से है भारत को उम्मीदें
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कुलभूषण जाधव को बंदी बनाया था और अपनी सैन्य अदालत में उस पर फर्जी केस चलाकर उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत कुलभूषण जाधव के मामले को अंरराष्ट्रीय अदालत तक ले गया. जहां आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को यह निर्देश दिया कि वह वियना संधि के तहत कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराए.