Night Curfew in Maharashtra: महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू में ढील, एयरपोर्ट जाने वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PIT)

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने कोरोना के नए वायरस को देखते हुए दो दिन पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के महानगरपालिका क्षेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया हैं. सरकार द्वारा लगाया गया नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात के 11 बजे से 6 बजे तक हैं. ऐसे में एयरपोर्ट जाने वाले यात्री परेशान ना हो मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की तरफ से एक सूचना जारी हुआ है. मुंबई पुलिस की तरफ से जारी सूचना के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान यात्री एयरपोर्ट जा सकते हैं. उन्हें एयरपोर्ट  आने और जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं.

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने भी कहा कि "कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट आने- जाने वालों यात्रियों को इजाजत हैं. वे टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट आ जा सकते हैं. एयरपोर्ट 24/7 खुला हुई हैं. वे आराम से रात में नाइट के समय भी एयरपोर्ट आ जा सकते हैं. क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आगमन मध्यरात्रि में होते हैं. वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए मंगलवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही धारा 144 लगा दी गई हैं. लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा. यह भी पढ़े: Night Curfew in Maharashtra: कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से महाराष्ट्र में दहशत, महानगरपालिका क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू

बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना केनए वायरस पाए जाने के बाद से पूरी दुनिया सतर्क हो गई हैं, भारत सरकार ऐहतियात के तौर पर ब्रिटेन से आने वाली विमानों को 31 दिसंबर तक रोक लगा दिया हैं. कर्नाटक सरकार ने तो ब्रिटेन से आने यात्रियों की एक सूची मांगा हैं. वहीं खुद महाराष्ट्र ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के कोरोना टेस्ट के आदेश दिए गए हैं.