Lockdown 4.0: आज से खुलेंगी नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा, गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लिए जारी की यह गाइडलाइन
लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए. लॉकडाउन 4.0 में कई रियायते दी गई हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन यानी सोमवार से लॉकडाउन में कंटेंटमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा खोलने की अनुमति है.
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कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए. लॉकडाउन 4.0 में कई रियायते दी गई हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन यानी सोमवार से लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा खोलने की अनुमति है.
हालांकि गृह मंत्रालय ने अनुमति योग्य गतिविधियों की सूची में नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा खोलने का उल्लेख नहीं किया है. इन गाइडलाइन के दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी.
लॉकडाउन 4.0 पर MHA ने अपने आदेश में कहा है, कंटेनमेंट जोन के अलावा और मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को सोमवार से निश्चित समय तक खोलने की अनुमति होगी. इसमें प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा का उल्लेख नहीं किया है. इसलिए, लॉकडाउन 4.0 के दौरान नाई की दुकानें, हेयरकट सैलून और स्पा खुल सकते हैं. हालांकि, राज्य सरकारें नाई की दुकानों, बाल कटवाने वाले सैलून और स्पा को बंद करने के संबंध में अलग-अलग आदेश पारित कर सकती हैं.
लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन-
National Directives for #COVID19 Management and Standard Operating Procedure documents issued by MHA.#lockdownindia #lockdownextension pic.twitter.com/wNy3iayi6P
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 17, 2020
पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मॉल, सैलून और ब्यूटी पार्लर जल्द ही खुलेंगे. गडकरी ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि ब्यूटी पार्लर, सैलून और मॉल जल्दी खुलेंगे लेकिन दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है." पिछली बार जब केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाया था, केंद्रीय गृह मामलों की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने विशेष रूप से कहा था कि सैलून और नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी. यह भी पढ़ें- देश में कोरोना का कहर जारी, कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 96 हजार से अधिक, अब तक 3,029 लोगों की हुई मौत.
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं. MHA की गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2020 09:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

