झारखंड की अदालत का बड़ा फैसला, नाबालिग से बलात्कार करने वाले शख्स को 2 साल के भीतर सुनाई 22 साल कैद की सजा
झारखंड के चतरा की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक दोषी को 22 साल जेल की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने फैसला सुनाया.
रांची: झारखंड के चतरा की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक दोषी को 22 साल जेल की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने फैसला सुनाया.घटना 10 अक्टूबर 2019 को चतरा के सदर थाना क्षेत्र के बरेनी गांव के पास हुई थी. पीड़िता गांव के जंगल के पास मवेशियों को चराने ले गई थी, तभी विलेश यादव ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले उसका मुंह बंद कर दिया था. UK में भारतीय मूल के व्यक्ति को मिली 9 साल की सजा, डेटिंग साइट पर मिली महिला के साथ किया था बलात्कार.
पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने इस मामले में कुल 11 गवाह पेश किए. 20 महीने की सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना जमा नहीं करने पर यादव को एक साल और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 24, 2021 10:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

