ITR Filing Deadline: सीबीडीटी ने बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन, इस वजह से लिया फैसला
Income Tax Filing Date Extended

Income Tax Return Filing Deadline: असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई थी. लेकिन ठीक डेडलाइन से कुछ घंटे पहले ही करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी समयसीमा को एक दिन और बढ़ा दिया है. अब गैर-ऑडिट श्रेणी (Non-Audit Category) के करदाता अपना आयकर रिटर्न 16 सितंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माने के दाखिल कर सकेंगे. यह कदम उन लाखों करदाताओं के लिए राहत की खबर है, जो तकनीकी दिक्कतों या पोर्टल पर बढ़े ट्रैफिक की वजह से 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे.

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

आधिकारिक नोटिस में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तारीख बढ़ाने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 सितंबर को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) पर तकनीकी गड़बड़ियां और भारी ट्रैफिक की वजह से कई करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे. ऐसे में सरकार ने करदाताओं को एक दिन की अतिरिक्त राहत देते हुए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है.

अपनी प्रेस रिलीज में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है, कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख, जो पहले 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी और बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी, अब उसे एक दिन और बढ़ाते हुए 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है.

अब तक कितने आईटीआर हुए दाखिल?

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की कुल 7.28 करोड़ फाइलिंग से भी अधिक है. विभाग का कहना है, कि डेडलाइन को 24 घंटे और बढ़ाने से उन करदाताओं को सुविधा मिलेगी, जो अंतिम समय में पोर्टल पर आई तकनीकी दिक्कतों के कारण रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे. इससे बड़ी संख्या में और करदाता अपना रिटर्न समय पर फाइल कर सकेंगे.

15 सितंबर को क्यों बढ़ा दबाव?

दरअसल, 15 सितंबर सिर्फ आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख ही नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियल ईयर (FY) 2025-26 की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने की आखिरी तारीख भी थी. इस वजह से पोर्टल पर असाधारण दबाव बढ़ गया और लाखों करदाताओं को लॉग-इन (Login) करने तथा रिटर्न सबमिट करने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

हालांकि आयकर विभाग ने उसी दिन पोर्टल तक पहुंच में दिक्कत झेल रहे करदाताओं की मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद तकनीकी गड़बड़ियों और शिकायतों का सिलसिला जारी रहा.

अब अंतिम तारीख

अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुई आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख, बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के, 16 सितंबर 2025 तय की गई है. यह राहत भले ही केवल एक दिन की हो, लेकिन इससे उन लाखों करदाताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जो पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों या अंतिम समय के दबाव के कारण 15 सितंबर तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे.