आयकर विभाग ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा तय की है. यह निर्देश विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन आवंटित किया गया था. यदि 1 जनवरी 2026 तक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा, जिससे कई वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती है.
लिंक न होने पर क्या होंगे नुकसान?
पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में करदाताओं को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में असमर्थता।
लंबित टैक्स रिफंड का भुगतान रुक जाना।
बैंक खाता खोलने या बड़ी राशि के लेनदेन में कठिनाई।
टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की उच्च दरों पर कटौती।
अपना लिंकिंग स्टेटस कैसे जांचें?
आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं, यह जानने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
१. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
२. क्विक लिंक्स का उपयोग करें: होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
३. विवरण दर्ज करें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर निर्धारित बॉक्स में भरें।
४. स्टेटस देखें: 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। यदि कार्ड लिंक है, तो स्क्रीन पर इसकी पुष्टि हो जाएगी।
एसएमएस (SMS) के जरिए जांचने का तरीका
बिना इंटरनेट के स्टेटस जांचने के लिए अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप करें:
UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
जुर्माना और आवश्यक जानकारी
वर्तमान नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, उन्हें 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) देना होगा। हालांकि, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRI) और कुछ विशिष्ट राज्यों (असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर) के निवासियों को इससे छूट दी गई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम समय की तकनीकी खराबी से बचने के लिए नागरिक जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक कर लें













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