ITR फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी या नहीं? जानें आयकर विभाग ने क्या कहा
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Income Tax Return Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है. एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इस काम को तुरंत निपटा लीजिए. अगर तय तारीख के बाद आप ITR दाखिल करेंगे, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा. Voter ID Update: 18 साल से पहले भी बनवा सकते हैं वोटर आईडी, इस नए नियम के बारे में जानें सबकुछ

लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) बढ़ा देगी. इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी जानकारी दी है. इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि 29 जुलाई 2022 तक 4.52 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं. 29 जुलाई को 43 लाख से अधिक ITR दाखिल हुए. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है.

31 जुलाई तक करीब सात करोड़ ITR फाइल होने हैं, लेकिन 29 जुलाई तक आंकड़ा पांच करोड़ भी नहीं पहुंचा. ऐसे में आखिरी दो दिनों में रिटर्न फाइलिंग पोर्टल (ITR Filing Portal) पर भार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सर्वर स्लो हो सकता है. जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द आपका रिफंड आ जाएगा.

डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर 5,000 रुपये की फाइन लगेगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.