ITR Deadline Extended to Sept 30 Fact Check: क्या आपने भी सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने वाला सर्कुलर देखा है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए. यह खबर पूरी तरह से झूठी है और जो सर्कुलर शेयर किया जा रहा है, वह नकली है.
क्या दावा किया जा रहा है?
सोशल मीडिया, खासकर X (पहले ट्विटर) पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नाम से एक सर्कुलर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस सर्कुलर में दावा किया गया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है. बहुत से लोग इसे सच मानकर एक-दूसरे को भेज रहे हैं.

PTI फैक्ट चेक की पड़ताल में क्या मिला?
जब इस वायरल दावे की जांच की गई, तो यह पूरी तरह से फर्जी निकला. PTI की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में पाया:
- कोई आधिकारिक घोषणा नहीं: इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके सोशल मीडिया हैंडल पर तारीख बढ़ाने से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है.
- असली डेडलाइन 16 सितंबर थी: सरकार ने पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 की थी. इसके बाद, करदाताओं को थोड़ी और राहत देते हुए इसे सिर्फ एक दिन के लिए और बढ़ाया गया. इस तरह, ITR फाइल करने की आधिकारिक आखिरी तारीख 16 सितंबर, 2025 थी, जो अब निकल चुकी है.
- नकली सर्कुलर में कई गलतियां: जो नकली सर्कुलर वायरल हो रहा है, उसे ध्यान से देखने पर उसमें कई गलतियां साफ नजर आती हैं. जैसे कि उसमें "15th" की जगह गलत स्पेलिंग लिखी है और मौजूदा डेडलाइन "14th September" बताई गई है, जो कि गलत जानकारी है.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
साफ है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ाए जाने का दावा झूठा है. सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है. ITR भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर, 2025 थी. अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिले, तो उस पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे फॉरवर्ड करें. हमेशा सही जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें.













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