PM-Uday Scheme: क्या है पीएम-उदय योजना? झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को मिल रहा है लाभ, दिल्ली की 400 से ज़्यादा महिलाओं ने किया आवेदन
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PM-Uday Scheme: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली 400 से अधिक महिलाओं ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया. यह आवेदन प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) के तहत किया गया. उपराज्यपाल कार्यालय ने जानकारी दी कि इस अवसर पर विभिन्न इलाकों में आयोजित 10 शिविरों में कुल 432 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 285 मामलों का समाधान किया गया और 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए.

पीएम-उदय योजना का उद्देश्य दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देना है, जिससे उन्हें कानूनी रूप से अपनी संपत्ति बेचने, खरीदने और बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत न हो.

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क्या है पीएम-उदय योजना?

इस योजना के तहत जो महिलाएं अपनी संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त कर रही हैं, वे अपनी संपत्ति को किसी भी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखकर ऋण भी ले सकती हैं. सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियमन, 2019 के अनुसार इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान किए जा रहे हैं.

इससे वे न केवल अपनी संपत्ति का स्वामित्व पा रहे हैं, बल्कि यदि वे अपने घरों में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो उसका नक्शा भी पास करा सकते हैं.

महिलाओं को नया आत्मनिर्भरता का रास्ता

एक महिला लाभार्थी, जिन्होंने शनिवार को अपने स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त किए, ने कहा, "हम कई वर्षों से इसी घर में रह रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था. अब हमें सरकार से मालिकाना हक मिल गया है, जिससे हम अपने घर को पूरी तरह से अपना कह सकते हैं."

प्रशासन ने बताया कि पीएम-उदय योजना के तहत और अधिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके.