पैन कार्ड (PAN) को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें. पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक आपके पास मौका है. ऐसा नहीं होने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. March Deadline: इसी महीने निपटा लें PAN-Aadhaar लिंक सहित ये जरूरी काम, वरना होगी बड़ी मुश्किल.
आपने पैन कार्ड को अमान्य (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा. इसके साथ ही आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. सरकार इससे पहले कई बार पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा चुकी है. ऐसे में संभावना है की यह तारीख फिर बढ़ाई जाए लेकिन आप रिस्क न लें. 31 मार्च 2022 से पहले अपना पैन और आधार लिंक कर लें.
इन परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना
31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन बेकार हो जाएगा और इसकी वजह से आपके वित्तीय काम रुक सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने समेत बैंकिंग लेन-देन सहित अन्य काम में भी पैन जरूरी होता है.
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में असमर्थ हो जाएगा. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अवैध है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत कानूनी शिकंजे में भी फंस सकता है. इसमें व्यक्ति को दंड के रूप में 10 हजार रुपये तक का भुगतान करना होगा.
पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकता है. यहां हम आपको पैन से आधार लिंक करने के 2 तरीके बता रहे हैं.
ऑनलाइन ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद आपको पेज पर बाईं तरफ क्विक लिंक्स में 'लिंक आधार' ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
- नया पेज खुलने पर अपने पैन और आधार से जुड़ी जानकारियां यहां भरें.
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
- डीटेल्स को एक बार क्रॉसचेक जरुर करें. ध्यान रखें कि आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स पूरी तरह से सही हो.
मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><स्पेस> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.
उदाहरण के लिए अगर आपका आधार नंबर 123456123456 और पैन कार्ड नंबर ABCDE0007M हो तो आपको मैसेज: UIDPAN 123456123456ABCDE0007M टाइप करना होगा. अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा (identical) मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा.