राज्य में होनेवाले विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections 2019) को ध्यान में रखते हुए हरियाणा और उससे सटे हुए इलाकों में 19 से 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को शराब पर पाबंदी लगा दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो हरियाणा की सीमा के करीब हैं वहां शराब की सभी दुकानें मतदान की वजह से 19 से 21 और 24 अक्टूबर को बंद रहेंगी. 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए सोमवार को वोटिंग होगी और वोट्स की काउंटिंग 24 को होगी. इस सप्ताह के शुरू में, पंजाब और राजस्थान सरकार ने भी शराब बंदी का नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार के आदेशों के अनुसार, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्राय डे घोषित किया गया.
जिला मजिस्ट्रेट बृजेश नारायण सिंह द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, हरियाणा के 8 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी शराब की दुकानें 19 अक्टूबर शनिवार शाम 6 बजे से 21 अक्टूबर तक बंद रहेंगी. इन ऑर्डर्स की कॉपियां उत्तर प्रदेश सरकार, एक्सरसाइज विभाग और जिला पुलिस को भेज दी गई है और आधिकारियों को इस बंद का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि चुनाव के दौरान शराब के जरिए वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है. इसलिए मतदान के दौरान सभी चुनावी क्षेत्रों में शराब बंदी कर दी जाती है.