7th Pay Commission: मोदी सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिया नियम
रुपया (Photo Credits: Pixabay)

7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक और राहतभरी खबर है. मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत संशोधन किया गया है. संशोधित डीए (Dearness Allowance) दरें जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (Gratuity) और अवकाश नकदीकरण गणना (Leave Encashment Calculation) यानी छुट्टी के बदले नकद भुगतान को प्रभावित करेगी. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के इस पेंशन नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मिलेगा इतना पैसा

सातवीं सीपीसी के तहत डीए की दर जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच तीन बार बढ़ाई गई. जो इस प्रकार है- जनवरी 2020 से जून 2020 के लिए 4%, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के लिए 3% और जनवरी 2021 से जून के लिए 4% है. बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए के रूप में मिलना था. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते इस वेतन वृद्धि को 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया.

केंद्र सरकार ने कहा था कि जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच की अवधि के लिए डीए की दर 17 प्रतिशत ही रहेगी. इसके साथ ही इस अवधि के लिए कोई एरियर भुगतान भी नहीं किया जाएगा. यही वजह है कि जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा था. क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय पर जो डीए होता है उसी के अनुसार ग्रेच्युटी और छुट्टी भुनाई जाती है.

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू वेतन और उस पर डीए को छुट्टी के बजाय नकद भुगतान की गणना के लिए गिना जाता है. यानी डीए फ्रिज होने के चलते इस अवधि के दौरान रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दर में की गई बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलता. जिस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने बताया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच रिटायर हुए सभी कर्मचारियों के लिए डीए की दर 21 प्रतिशत ही मानी जाएगी. जबकि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर 24 प्रतिशत और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर 28 प्रतिशत मानी जाएगी. यानी अब ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की राशि की गणना संशोधित दरों के आधार पर होगी.