7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए अच्छी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों (Pension Rule) में बदलाव किए हैं जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में उनके परिवार या आश्रितों को सक्षम बनाएंगे. नए नियम के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को हटा दिया है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है एक और बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगा इजाफा
सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी थी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तो. इस संदर्भ में सीसीएस (पेंशन) के नियम 38 में संशोधन कर आखिरी भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया गया, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो.
इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया. इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकने का फैसला किया था. उन्हें 30 जून 2021 तक डीए का लाभ नहीं मिला है. हालांकि अब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर मूल पेंशन/पेंशन का 28% करने का आदेश जारी किया, जो पहले के 17 फीसदी की दर से 11 फीसदी अधिक है.