7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस महीने सैलरी बढ़ना लगभग तय!
रुपया (Photo Credits: Unsplash)

7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) को इस महीने बड़ी सौगात मिल सकती है. खबर है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा जल्द होने वाला है. एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र 7वीं सीपीसी के तहत संशोधित दरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) जारी करने पर विचार कर रहा है. जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी. दरअसल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण एचआरए (HRA) की दरों में संशोधन किया गया है. 7th Pay Commission: पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया यह आदेश

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों की डीए (DA) दर 28 फीसदी तय की है, जो 1 जुलाई से लागू हो चुकी है. इससे पहले 'X', 'Y' और 'Z' शहरों में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमश: 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी एचआरए के रूप में मिलता था. चूंकि डीए की दर 25 प्रतिशत से अधिक हो गई है, इसलिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार एचआरए की दरों में संशोधन किया गया है.

डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित दरों के मुताबिक इस महीने के वेतन के साथ एचआरए जारी किया जाएगा. जाहिर है कि इस फैसले से देशभर में कार्यरत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. संशोधन के बाद, 'एक्स' श्रेणी के शहरों में केंद्र सरकार के कर्मचारी का एचआरए उनके मूल वेतन का 27 प्रतिशत होगा. इसी तरह एचआरए 'वाई' श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों के मूल वेतन का 18 प्रतिशत और 'जेड' श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत होगा.

उल्लेखनीय है कि 5 लाख तक की आबादी वाला शहर Z श्रेणी में आता है, जबकि 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से कम आबादी वाला शहर Y श्रेणी में आता है. जबकि 50 लाख से अधिक आबादी वाला शहर X श्रेणी में शामिल होता है. हालांकि सरकार के पास अधिकार है कि वह शहर की कैटेगरी जनसंख्या बढ़ने पर अपग्रेड कर सकती है. साथ ही एक्स, वाई एवं जेड शहरों के लिए एचआरए 5400, 3600 एवं 1800 रुपये से कम नहीं होगा. यह नियम सशस्त्र बलों (Army, Navy, Air Force) और अर्द्धसैनिक बलों (Paramilitary Force) के लिए भी लागू है.