7th Pay Commission: पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया यह आदेश
सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) से जुड़ी एक और खुशखबरी है. दरअसल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के साथ नकद भुगतान और ग्रेच्युटी (Gratuity) देने का आदेश जारी किया है.
7TH CPC Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) से जुड़ी एक और खुशखबरी है. दरअसल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) के साथ नकद भुगतान और ग्रेच्युटी (Gratuity) देने का आदेश जारी किया है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के इस पेंशन नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मिलेगा इतना पैसा
रिपोर्ट्स के अनुसार, विभाग जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की अवधि के लिए ग्रेच्युटी जारी करेगा. वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के लिए ग्रेच्युटी जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्रालय कार्यालय ने 7 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment) से संबंधित एक ज्ञापन जारी किया है.
पिछले साल अप्रैल महीने में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से डीए और डीआर में बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक रोक दिया था. केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच की अवधि के लिए डीए की दर 17 प्रतिशत ही रहेगी. हालांकि इस साल एक जुलाई से इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है. जो इस प्रकार है- जनवरी 2020 से जून 2020 के लिए 4%, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के लिए 3% और जनवरी 2021 से जून 2021 के लिए 4% है.
Department of Expenditure has issued O.M. dated 07.09.2021 regarding calculation of Gratuity and Leave Encashment for Central Govt. employees, who retired during the period from January 2020 to June 2021.@DrJitendraSingh @FinMinIndia @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/12ECkMgzYr
— D/o Pension & Pensioners' Welfare , GoI (@DOPPW_India) September 8, 2021
नए आदेश के तहत, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच रिटायर हुए सभी कर्मचारियों के लिए डीए की दर 21 प्रतिशत (17% + 4%) मानी जाएगी. जबकि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर 24 प्रतिशत (17% + 4 % + 3%) और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर 28 प्रतिशत मानी जाएगी. तो कुल मिलाकर पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिलना तय है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2021 04:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

