हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई सिरपुरकर कमेटी, 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तेलंगाना मुठभेड़ (Telangana Encounter ) के खिलाफ दायर एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. लोगों को अधिकार है कि वे हकीकत जानें. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए SC के पूर्व जस्टिस वी एस सिरपुरकर की अगुवाई तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. इसके साथ मीडिया को इस मामले से जुड़ी हुई खबरों को पब्लिश और दिखाने से मना किया गया है. 6 महीनों ने अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी. तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि किसी पुलिस कर्मी को गोली नहीं लगी है लेकिन वे आरोपियों द्वारा किए हमले में घायल हुए. अदालत ने कहा कि इस अदालत के अगले आदेश तक कोई अन्य अदालत या प्राधिकरण इस मामले में पूछताछ नहीं करे.

बता दें कि इस मामले को लेकर तेलंगाना सरकार (Telangana Govt) ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक पशुचिकित्सक युवती से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चार आरोपियों को मार डाला. इस आठ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम. भागवत करेंगे. दूसरे अधिकारियों में एक महिला सहित राज्य के विभिन्न भागों के अधिकारी हैं. यह भी पढ़ें:- हैदराबाद एनकाउंटर: तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरोपियों के शव को 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने के दिए आदेश.

गौरतलब हो कि महिला पशु चिकित्सक से हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 27 नवंबर को सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके शव को शादनगर कस्बे के पास जला दिया गया. शादनगर कस्बा, हैदराबाद से करीब 50 किमी दूर है. दोनों अपराध स्थल साइबराबाद पुलिस की सीमा में आते हैं. इस घटना के नौवें दिन पुलिस ने आरोपियों को मार गिराया था.