इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कई ऐसे लोग है जो इस साल पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे. वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आसन काम है मगर इसके लिए पूरी जानकारी होना जरुरी है. अगर आप पहली बार इनकम टैक्स भरने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.
यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो अकाउंटेंट से फॉर्म 16 लें. अगर आप अपना रोजगार करते हैं तो अपने ग्राहक से फॉर्म 16 लें. बता दें कि रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे आप आसानी से इसे भर सकते हैं.
आधार जरुरी:
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है. अगर आपका आधार नंबर अभी तक नहीं बना है तो तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दीजिए.
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया:
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं. (https://incometaxindiaefiling.gov.in/)
आयकर विभाग के वेबसाइट पर रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन बेहद सावधानी से करें. और हर एक डिटेल को दो बार चेक करें.
रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आप सभी जानकारियां भरें. यहां ऐसा नंबर या ईमेल आईडी डालें जिस पर आपको आसानी से ओटीपी मिल सके.
अब आपको अपने ईमेल अकाउंट पर एक लिंक आएगी. इस लिंक को खोलेंगे तो यहां एक ओटीपी नंबर डालना होगा. यह ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा.
ओटीपी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें. बता दें कि पैन नंबर आपका यूजरनेम होगा और पैन कार्ड पर दी गई जन्मतिथि आपका पासवर्ड होगा.
लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के विकल्प को चुनें.
नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करना है. वहीं अपना रोजगार करने वालों के लिए आईटीआर-4 फॉर्म है.
नए यूजर को न्यू एड्रेस सिलेक्ट करके उसमें अपना एड्रेस रजिस्टर करना होगा. जब फॉर्म में मौजूद पूरी जानकारी भर लें तो प्रस्तुति पर क्लिक करें.
अब आप अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ लें. आपने जो भी जानकारियां दी हैं उन्हें ध्यान से देख लें.
सब्मिट करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया अंतिम टैक्स आपके दिए जा रहे टैक्स के बराबर ही हो. एक बार प्रिव्यू करके देख लें कि आपने जो जानकारियां दी हैं वह सब ठीक हैं कि नहीं.
यह सावधानियां जरुर बरतें:
बैंक खाते, निवेश यह विदेश यात्राओं का सही विवरण दें. इन सभी चीजों पर आयकर विभाग की नजर रहती है और उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिये इसकी पूरी डिटेल्स होती हैं.
इसके आलावा आमदनी के सभी स्रोतों का उल्लेख करें. उनमें जो कमाई Tax Free या Tax Exemption की श्रेणी में आती हो, उसका भी ब्योरा जरूर भरें.
इसके फायदे:
इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो भविष्य में आपके खिलाफ किसी तरह की विभागीय जांच पड़ताल में आपके पक्ष में काम करता है.
इसके आलावा अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी आमदनी का प्रमाणित दस्तावेज होता है.
क्रेडिट कार्ड पाने में भी यह आपकी मदद करता है.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी यह मददगार होता है.