Exchange Of Rs 2,000 Notes: आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट, जान लें लिमिट और बैंक के नियम
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नई दिल्ली: हाल में चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोट को बदलने की शुरुआत आज से हो जाएगी. बैंकों के खुलते ही आप अपने पास उपलब्ध 2000 रुपये के नोटों को किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं. वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. PAN Rules For 2000 Notes: RBI ने बताया कितनी राशि पर लगेगा PAN कार्ड.

पहचान पत्र और फॉर्म की जरूरत नहीं 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया कि 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोटों (कुल 20,000 रुपये) को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया.

RBI ने बताया कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि इससे पहले नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था.

इस स्थिति में देना होगा PAN कार्ड

20 हजार तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है. आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर या किसी दूसरे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं. लेकिन, अगर आप दो हजार के नोट, जिसकी वैल्यू 50 हजार या उससे अधिक है डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन कार्ड (PAN Card) देना होगा.

बिना बैंक अकाउंट के कैसे बदलें नोट?

रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है. इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.

बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा, ‘‘विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.’’  2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है. नोट बदलने की सुविधा 23 मई यानी आज से उपलब्ध है.