कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कुछ शर्तों के साथ निजी वाहनों और बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी है. हालांकि अंतर-राज्य आवागमन के लिए ई-पास (E-Pass) जारी किया जाएगा. इसको लेकर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों व वाहनों को अनुमति देने के लिए सेंट्रल ई-पास प्रणाली शुरू की है. कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर serviceonline.gov.in/epass/ के जरिए किसी राज्य में जाने के लिए आवेदन कर सकता हैं.
लॉकडाउन के मानदंडों के अनुसार ई-पास प्राप्त करने के बाद दूसरे राज्य में फंसे हुए व्यक्ति अपने घर लौट सकते है. हर राज्य सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. जबकि केंद्र ने एकल-बिंदु एक्सेस वेबसाइट serviceonline.gov.in/epass/ को लांच कर ई-पास प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की है. कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रणाली का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई-पास हासिल कर सकता है. कोरोना महामारी को लेकर बड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 2,350 मरीज हुए ठीक, मरीजों की रिकवरी रेट 38.73% पहुंचा
ऐसे करें आवेदन-
- सबसे पहले serviceonline.gov.in/epass पर जाएं
- इसके बाद अपना राज्य चुने
- फिर सभी अनिवार्य विवरण ध्यान से भरें
- आवेदन करने से पहले जरुरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपने पास रख लें
- OTP के लिए अपने ही मोबाइल नंबर का उपयोग करें
- आवेदन सबमिट होने के बाद आपको आवेदन संख्या दी जाएगी. इसके जरिए आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते है.
- ई-पास में आवेदन करने वाले का नाम, पता, वैधता और एक QR कोड होगा. यात्रा के दौरान ई-पास की सॉफ्ट व हार्ड कॉपी को सुरक्षाकर्मियों को दिखाना आवश्यक है.
उल्लेखनीय है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा यह पोर्टल विकसित किया गया है. अब तक इस पोर्टल से 17 राज्यों के लिए ई-पास जारी किए जा रहे है. हालांकि इस में दिल्ली और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य शामिल नहीं हैं.