बेलागवी (कर्नाटक), 4 अप्रैल : कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केकोका) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर और अंडरवल्र्ड डॉन बन्नानजे राजा और तीन अन्य आरोपियों को भाजपा नेता और उद्योगपति आर.एन. नायक की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इससे पहले विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था.
बन्नंजे राजा के साथ, अदालत ने उत्तर प्रदेश से मामले के मुख्य आरोपी जगदीश पटेल, बेंगलुरु के अभि भंडारगर और उडुपी के गणेश भजनत्री को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बन्नंजे राजा इस मामले में नौवा आरोपी है. वह बेंगलुरु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय जिलों में कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है. विशेष अदालत के न्यायाधीश सी.एम. जोशी ने आदेश सुनाया था. अदालत ने मामले में छठे आरोपी रबदीन पिचाई, 11वें आरोपी बेंगलुरू निवासी मोहम्मद शबंदरी और उत्तर कन्नड़ के 16वें आरोपी आनंद रमेश नायक को बरी कर दिया. यह भी पढ़ें : Maharashtra Politics: राज ठाकरे का फुस्स हुआ मराठा कार्ड, अब राम के सहारे चमकाएंगे राजनीति, जाएंगे अयोध्या
यह गोलीबारी 21 दिसंबर 2013 को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में हुई थी. पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केकोका) के तहत मामला दर्ज किया था और राज्य में इस अधिनियम के तहत यह पहला मामला दर्ज किया गया था. विशेष लोक अभियोजक एस.बी. पुराणिक मठ और अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद अल्वा ने आरोपियों के खिलाफ दलील दी. शिवप्रसाद अल्वा ने कहा था कि कोर्ट ने फैसले के जरिए समाज को अच्छा संदेश दिया है.