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लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने छूट के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए, पढ़िए यहां सबकुछ

गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिवसीय लॉकडाउन :बंद: से छूट पाने वाले लोगों और सेवाओं के संबंध में बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए. मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों , पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गयी है.

लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने छूट के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए, पढ़िए यहां सबकुछ
गृह मंत्रालय (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिवसीय लॉकडाउन :बंद: से छूट पाने वाले लोगों और सेवाओं के संबंध में बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए. मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों , पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गयी है.

इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर माल ढुलाई व कोयला खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों, दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्तों के कर्मचारियों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू सीमाओं पर सीमा शुल्क से संबंधित लोगों को भी छूट दी गयी है.यह भी पढ़े-पीएम मोदी बोले-अस्पतालों में कोरोनो वायरस के खिलाफ लड़ाई में मेडिकल स्टाफ हमारे लिए भगवान की तरह हैं

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट दी गयी है। चिड़ियाघर, नर्सरी आदि से जुड़े कर्मियों को भी छूट दी गयी है।

भाषा अविनाश

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 25, 2020 08:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).