UP: मथुरा में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल, 20 हजार रुपए का जुर्माना
मथुरा जिले की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे शनिवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
मथुरा (उप्र), 28 मार्च : मथुरा जिले (Mathura District) की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (Misdeed) के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे शनिवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी (Subhash Chandra Chaturvedi) ने बताया कि 18 फरवरी, 2014 को राजमार्ग थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को उसके पड़ोस में किराए पर रहने वाला युवक वीरपाल बहला-फुसला कर ले गया.
इस मामले में किशोरी के पिता ने वीरपाल एवं उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस को किशोरी वीरपाल के पास से मिली थी. चिकित्सकीय जांच में किशोरी के साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई थी. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: दुष्कर्म, हत्या के दोषी को फांसी की सजा दिलाने वाली टीम को सरकार देगी एक लाख रुपये का इनाम
पॉस्को अदालत के विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) जहेन्द्र पाल सिंह ने वीरपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2021 02:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

