नई दिल्ली, 19 सितंबर: एयरलाइनों को मूल्य निर्धारण में अधिक लचीलापन देने के लिए केंद्र ने विमान किराया सीमा नियमों में बदलाव किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, किराया बैंड अब केवल 15 दिन के चक्र के लिए लागू होगा. मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक आदेश में विशेष रूप से कहा कि यदि किराया सीमा लागू होने की तारीख 20 सितंबर से शुरू होती है, तो किराया बैंड 4 अक्टूबर तक लागू रहेगा. यह भी पढ़े: 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिया नियम
हालांकि, 5 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई कोई भी बुकिंग किराया बैंड के तहत नहीं आएगी. मंत्रालय ने कहा, "अगले दिन, यानी, यदि वर्तमान तिथि 21 सितंबर है, तो किराया बैंड 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा, और 6 अक्टूबर को या उसके बाद की यात्रा के लिए, किराया बैंड लागू नहीं होंगे. इसलिए, किराया बैंड लागू होंगे. हर दिन एक दिन में शिफ्ट करें. "इसके अलावा, वर्तमान किराया सीमा तत्काल प्रभाव से 15 दिनों तक लागू होगी.
प्रभार्य न्यूनतम और अधिकतम किराया 15 दिन के चक्र के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रोलओवर जारी रहेगा. ये किराया बैंड 21 मई, 2020 से लागू हुए. किराया संरचना के तहत, हवाई मार्गो को यात्रा समय के आधार पर सात खंडों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक खंड का अपना न्यूनतम और अधिकतम किराया होता है.