Budget 2019: मोदी सरकार 5 जुलाई को पेश करेगी बजट, इनकम टैक्स में हो सकते हैं ये बदलाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: Getty)

Budget 2019: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2019-20 का पूर्ण बजट लोकसभा (Lok Sabha) में पांच जुलाई को पेश करेंगी. 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था. आम जनता से लेकर उद्योग जगत तक को बजट से काफी उम्मीदें हैं. टैक्स (Tax) कम करने को लेकर मीडिल क्लास (Middle Class) की तरफ से सबसे ज्यादां मांग उठ रही है. हालांकि सरकार ने भी मध्यम-आय वर्ग को टैक्स में राहत देने के लिए कुछ कदम उठाने के संकेत दिए हैं. उधर, टैक्स एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है.

इनकम टैक्स छूट की सीमा:

अंतरिम बजट (Interim Budget) में धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए छूट पेश की गई थी. ऐसे में संभावना है कि इनकम टैक्स छूट में कोई अन्य बदलाव नहीं होगा. हालांकि आम जनता और कई उद्योग ईकाई चाहते हैं कि सरकार इनकम टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये कर दे. हालांकि यह देखते हुए कि सरकार देश के टैक्स बेस को बढ़ाना चाहती है, ऐसे में इस तरह के कदम की अधिक संभावना नहीं है.

होम लोन पर अधिक कटौती:

मांग की कमी की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में इस सेक्टर को संकट से उबारने और बढ़ावा देने के लिए सरकार खरीदारों को अधिक टैक्स लाभ प्रदान कर सकती है. नई जानकारी के मुताबिक, लोग आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 24बी के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. उधर, एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि घरों की मांग में बढ़ाने के वास्ते 65 प्रतिशत लोगों का मानना था कि बजट में खुद रहने वाले मकान पर आवास ऋण पर ब्याज दिए गए ब्याज पर कर कटौती सीमा को दो लाख रुपये से आगे बढ़ाया जा सकता है. वहीं, 51 प्रतिशत ने कहा कि सरकार आवास ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत मौजूदा 1.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा में से अलग राशि तय कर सकती है. यह भी पढ़ें- Budget 2019: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हुई ‘हलवा सेरेमनी’, आम बजट की छपाई शुरू, देखें तस्वीरें

हेल्थकेयर को मिल सकता है अधिक टैक्स लाभ:

ऐसी प्रबल संभावना है कि सरकार बजट में स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) में उपलब्ध टैक्स सेविंग साधनों के तहत कटौती को बढ़ाएगी. उद्योग जगत ने पहले सरकार से आयकर अधिनियम की धारा 80(डी) के तहत टैक्स सेविंग बढ़ाने के लिए कहा है. धारा 80(डी) के तहत 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए लागू वर्तमान सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाई जा सकती है. 60 साल से अधिक आयु के लोगों के भी लिए धारा 80(डी) के तहत रियायत बढ़ाई जा सकती है.