Bengaluru Shocker: प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर नशे में धुत व्यक्ति ने कथित तौर पर युवती को मारा थप्पड़ और घोंटा गला
Arrest (Img: TW)

बेंगलुरु, 9 दिसंबर: एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने उत्तरी बेंगलुरु के संजयनगर में एक अपार्टमेंट परिसर में अपने पिता के किराएदार को कथित तौर पर थप्पड़ मारा, गला घोंटा और उसके साथ छेड़छाड़ की. यह घटना तब हुई जब आरोपी ने 26 वर्षीय महिला से बातचीत शुरू करने का प्रयास किया, जब वह अपार्टमेंट के मेन गेट के पास पार्सल ले रही थी. शराब के नशे में होने के कारण महिला ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने महिला के साथ मारपीट की. महिला की शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर हुई मारपीट, देखें VIDEO

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला, जो उस अपार्टमेंट परिसर में रहती है, जहां आरोपी के मंजूनाथ गौड़ा अपने परिवार के साथ रहता है, पर 3 दिसंबर को रात करीब 10:30 बजे हिंसक हमला हुआ. वह पार्सल लेने के लिए बाहर निकली थी, तभी गौड़ा उसके पास आया. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे अनदेखा करने पर गौड़ा भड़क गया और उसे थप्पड़ मार दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि उसने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसे दीवार से दबा दिया. जब उसने विरोध किया और भागने का प्रयास किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसकी उंगली काट ली और उसे वापस अपने अपार्टमेंट में खींचने की कोशिश की.

पश्चिम बंगाल की रहने वाली पीड़िता ने यह भी बताया कि दिन में पहले गौड़ा ने उसकी खिड़की से झांककर पूछा था कि क्या वह उसके फ्लैट में घुस सकता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उसने बताया कि यह व्यवहार बार-बार होता रहता है. अपनी शिकायत में उसने इस बात पर जोर दिया कि यह पहली बार नहीं था, जब उसने उसे असहज महसूस कराया हो. महिला ने यह भी बताया कि गौड़ा ने पहले भी अवांछित हरकतें की थीं, जिससे वह अपार्टमेंट परिसर में असुरक्षित महसूस करती थी.

गिरफ्तारी के जवाब में गौड़ा के पिता केम्पेगौड़ा ने दावा किया कि परिसर में अन्य किरायेदारों ने महिला के खिलाफ शिकायतें की हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि वे उसके अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि, पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ा दिया है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं शामिल हैं, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.