अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने CBI कोर्ट से की मांग, इंटरनेशनल कॉल्स करने की मांगी अनुमति
क्रिश्चियन मिशेल (Photo Credit-ANI)

अगस्ता वेस्टलैंड (Agusta Westland) मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) ने सीबीआई की विशेष अदालत में आवेदन कर अपने परिवार, दोस्तों और अपने वकीलों को अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक को 14 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. बता दें कि मिशेल अगस्ता-वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में एक बिचौलिया है और उसे पांच दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के सिलसिले में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी.

ईडी के मामले में अदालत ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. इससे पहले अदालत ने ईडी की हिरासत में मिशेल को उसके वकीलों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी. एजेंसी ने कहा था कि वह वकीलों को चिट देकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है. यह भी पढ़ें- दूसरे रक्षा सौदे में भी मिशेल को मिला पैसा: ईडी

गौरतलब है कि मिशेल को 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे के सिलसिले में भारत लाया गया है. यह सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था जिसके तहत 12 लग्जरी हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी लोगों के लिए होना था.

क्रिश्चियन मिशेल उन इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. इसके अलावा ग्यूडो हैशके और कार्लो गेरोसा अन्य दो बिचौलिए हैं. मिशेल दुबई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है और उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेज रखा गया था.

ईडी ने विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक जांच अब तक सार्थक रही है. हमने हवाला और विभिन्न बैंक खाते के जरिए नकदी ट्रांसफर की जांच की. हमें अन्य रक्षा सौदे के बारे में सूचनाएं मिली हैं. हमें मनी फ्लो की भी जांच करने की जरूरत है. हमारे पास सबूत हैं जिससे पता चलता है कि उसने इतालवी अदालत को गुमराह किया.