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देशद्रोह की धारा खत्म करने के चुनावी वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो वे देशद्रोह की धारा-124 (ए) को खत्म कर देंगे. कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए इसी वादे को लेकर वकील नरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मामला दर्ज करवाया है.

देशद्रोह की धारा खत्म करने के चुनावी वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज
राहुल गांधी (Photo Credits: IANS)

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आगरा के सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. यह मामला लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में किए गए वादे को लेकर दर्ज हुआ है. शनिवार को वकील नरेंद्र शर्मा (Narendra Sharma) ने राहुल के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है.

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो वे देशद्रोह की धारा-124 (ए) को खत्म कर देंगे. कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए इसी वादे को लेकर वकील नरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मामला दर्ज करवाया है. शिकायत के अनुसार कांग्रेस के इस वादे से देशद्रोहियों को बल मिल रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए.

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बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जाहिर करने के बाद से ही बीजेपी इस मुद्दे पर हमलवार है. बीजेपी ने पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बताकर कांग्रेस नेताओं पर उनकी पूर्व सरकारों के किए वादों को पूरा न करने के आरोप लगाए हैं. साथ ही देशद्रोह की धारा खत्म करने के वादे पर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है. बीजेपी का कहना है कि ऐसा करना देश की एकता एवं अखंडता पर प्रहार होगा.

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी बड़ा हमला बोला. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से अलगाववादियों और आतंकियों को बल मिलेगा. बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र को आतंकवादियों की मदद से तैयार किया गया करार दिया. उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का घोषणापत्र जैश-ए-मोहम्मद ने तैयार किया है.'

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 07, 2019 09:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).