7th CPC News: हाल ही में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए पेंशन नियमों (Pension Rules) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. हालांकि यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज की तरह है. दरअसल नए पेंशन नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार या आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद पेंशन पाने में सक्षम बनाएंगे. जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी. 7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है नए साल का तोहफा, मोदी सरकार ने शुरू की तैयारी
नए नियम के तहत 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार और उसके आश्रितों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन राशि के रूप में मिलेगा. नए नियम के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को हटा दिया है.
अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि परिवार को दी जाएगी. इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में कई नियमों में संशोधन कर रहीं है. कुछ समय पहले सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों या भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्रदान करने के लिए आय मानदंड में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया. इसके आलावा 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में भी सातवीं सीपीसी के तहत संशोधन किया, जिससे उन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिले सके.