नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: थोक व खुदरा कारोबारियों के लिए लागू प्याज (Onion) की स्टॉक लिमिट से उन्हें हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार (Centre Governemnt) ने अब उन्हें ग्रेडिंग/पैकिंग के लिए तीन दिन का समय दिया है जो मंडी में प्याज की खरीद की तारीख से तय होगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Food and Public Distribution) की ओर से गुरुवार को जारी एक एडवायजरी में कहा गया है कि 23 अक्टूबर को प्याज पर लागू स्टॉक लिमिट के संबंध में सक्षम प्राधिकार ने यह फैसला लिया है कि स्टॉक लिमिट लागू होने से पहले ग्रेडिंग/पैकिंग के लिए मंडी में प्याज खरीद की तारीख से तीन दिन का समय दिया जाएगा.
प्याज के दाम पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को कफायती कीमत पर प्याज मुहैया करवाने के मकसद से केंद्र सरकार ने थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है, जिसके अनुसार खुदरा कारोबारी अधिकतम दो टन और थोक व्यापारी अधिकतम 25 टन प्याज का स्टॉक कर सकता है. सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई है. हालांकि किसी भी आयातक (जो थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या डीलर भी हो) को प्याज के आयातित स्टॉक पर छूट मिलेगी.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि थोक विक्रेताओं/व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉक सीमा लागू किए जाने से पहले प्याज की मंडी में खरीद की तारीख से ग्रेडिंग/पैकिंग आदि के लिए तीन दिन का समय दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है.