यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे नाना पाटेकर को कानून से इस तरह मिल सकती है बड़ी राहत
नाना पाटेकर (Photo Credits: Facebook)

नाना पाटेकर जबसे यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे हैं तब से फिल्म इंडस्ट्री में बवाल सा मच गया है. हाल ही में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नाना पाटेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और फौरन इसकी जांच शुरू कर दी गई. अब मीडिया में आई ताजा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें वो संशोधित कानून के कठोर प्रावधान से काफी हद तक बच सकेंगे क्योंकि इसमें उन्हें जमानत मिल सकती है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर में पुलिस ने जानकारी दी कि नाना पाटेकर के खिलाफ धारा 354 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. वैसे तो कानून में संशोधन के चलते इन धाराओं में जमानत नहीं मिलती है. लेकिन नाना पाटेकर का ये केस 2008 का है. उस समय ये धाराएं लगने पर जमानत मिल जाती थी. इसलिए नाना को भी इसका फायदा मिल सकता है.

ओशिवारा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्देशक राकेश सारंग और प्रोड्यूसर समी सिद्दीकी का नाम शामिल है. इनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें इन्हें जमानत मिल सकती है.

आपको बता दें कि हाल ही में नाना पाटेकर के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस ने कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराए और साथ ही अपना बयान भी दर्ज कराया.

बता दें कि दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में न्यायिक समिति ने रेप, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों को सख्ती से लेते हुए कानून में संशोधन किए और इसमें नए प्रावधान लाते हुए ऐसे मामलों को गैरजमानती करार दिया.