अवैध निर्माण मामले में Sonu Sood को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
सोनू सूद ने बीएमसी के फैसले पर ऐतराज जताया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो.
बॉलीवुड के दमदार अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने बीएमसी की उस शिकायत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने उन्होंने बिना इजाजत के अपने होटल के ढांचे में बदलाव किया है. जिसके बाद आज अब उस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जो बेशक सोनू सूद के पक्ष में नहीं हैं. गुरूवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर एक्शन लेने का फैसला बीएमसी पर छोड़ दिया है. ऐसे में अब बीएमसी तय करेगी उसे आगे क्या एक्शन लेना है.
आपको बता दे कि सोनू सूद ने बीएमसी के फैसले पर ऐतराज जताया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो. केवल वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है. लेकिन अब हाईकोर्ट ने बीएमसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. ऐसे में अब बीएमसी अपने हिसाब से तोड़क कार्यवाही कर सकती है.
Bombay High Court dismisses actor Sonu Sood's petition challenging BMC notice on illegal construction at his residence https://t.co/NchYcpQmLW
— ANI (@ANI) January 21, 2021
वैसे कुछ दिन पहले सोनू सूद में महाराष्ट्र सरकार में मौजूद पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी. हालांकि दोनों के इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर बताया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 21, 2021 11:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

