Kerala: केरल हाईकोर्ट ने बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में पिता को दी जमानत
केरल हाईकोर्ट ने अपनी 14 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पिता को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि भले ही आरोप गंभीर थे, लेकिन कुछ तथ्यों ने उन्हें संदेह में डाल दिया, जब आरोपी के वकील ने कहा कि ऐसी बातें मुख्य रूप से इसलिए उठाई जा रही हैं क्योंकि माता-पिता ने पीड़ित द्वारा कोरियाई पॉप बैंड बीटीएस का फॉलो करने पर आपत्ति जताई थी, जो उनके अनुसार गैर इस्लामी था.