बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ, दो अन्य को चेन्नई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई

चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह अध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ए

Close
Search

बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ, दो अन्य को चेन्नई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई

चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह अध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ए

देश IANS|
बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ, दो अन्य को चेन्नई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई
Court | Photo Credits: Twitter

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह अध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एग्मोरे में सीबीआई मामलों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी पी. सेंथिल कुमार पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया, जबकि एस. कालीदासन और थानजन चेजियान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसके अतिरिक्त, कंपनी मैसर्स पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने स्टार पर्सनल लोन योजना के तहत फर्जी ऋण खाते बनाए, जिससे बैंक को 206.87 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

आरोपियों ने फर्जी व्यक्तियों के नाम पर 149 ऋण खाते खोले थे, उन्हें कंपनी का कर्मचारी बताया था और फर्जी दस्तावेज बनाकर ऋण प्राप्त किया था. जांच के बाद, 2009 में एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में आरोपियों को दोषी ठहराया.

बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ, दो अन्य को चेन्नई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई

चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह अध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ए

देश IANS|
बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ, दो अन्य को चेन्नई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई
Court | Photo Credits: Twitter

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह अध्यक्ष समेत तीन व्यक्तियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एग्मोरे में सीबीआई मामलों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी पी. सेंथिल कुमार पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया, जबकि एस. कालीदासन और थानजन चेजियान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसके अतिरिक्त, कंपनी मैसर्स पाल्पाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने स्टार पर्सनल लोन योजना के तहत फर्जी ऋण खाते बनाए, जिससे बैंक को 206.87 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

आरोपियों ने फर्जी व्यक्तियों के नाम पर 149 ऋण खाते खोले थे, उन्हें कंपनी का कर्मचारी बताया था और फर्जी दस्तावेज बनाकर ऋण प्राप्त किया था. जांच के बाद, 2009 में एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में आरोपियों को दोषी ठहराया.

शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change
Google News Telegram Bot

ट्रेंडिंग टॉपिक

कोरोनावायरस लाइव मैप भारत Haryana Assembly ElectionsNarendra ModiVijay MallyaDelhi WeatherRohit SharmaVirat KohliMS DhoniRahul GandhiSalman Khan
Google News Telegram Bot
Close
Latestly whatsapp channel