Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, जमानत निलंबन की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध के लिए सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था.
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध के लिए सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था. इसका मतलब है कि कुलदीप सेंगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल जेल में ही रहेंगे.
फैसले पर पीड़िता की मां की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित लड़की की मां ने कहा, "हम बहुत खुश हैं. हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए.इस मामले में कुलदीप सेंगर की अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी.
सीबीआई ने 23 दिसंबर को दायर की थी PIL
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट के आदेश में सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी.
सेंगर को दिसंबर 2019 में दोषी ठहराया गया था
सेंगर को दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उन्हें नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी माना गया और उन्हें बाकी जिंदगी के लिए जेल की सजा के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2025 02:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

