पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों ने मांगी दया-मृत्यु
हाईकोर्ट ने हालांकि याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि वह राज्यपाल को कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकता. सात दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजा उर्फ सनथन, जयाकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं. इनमें भारतीय और श्रीलंकाई, दोनों हैं.