COVID Vaccination: केंद्र की नीति का पालन हो, कोविड टीके के लिए आधार अनिवार्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट
हलफनामा में कहा गया है, "इसमें खानाबदोश (विभिन्न धर्मों के साधुओं/संतों सहित), जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कैदी, वृद्धाश्रम में रहने वाले नागरिक, सड़क किनारे भिखारी, पुनर्वास केंद्र/ शिविरों में रहने वाले लोग और 18 वर्ष या अधिक की आयु के किसी भी अन्य पात्र व्यक्ति शामिल हैं."