कर्मचारियों को नई कर प्रणाली अपनाने की अपनी मंशा से नियोक्ता को अवगत कराना होगा: सीबीडीटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020- 21 के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिये एक नई वैकल्पिक प्रणाली की घोषणा की है। इसमें कर दाता के लिये कर की दरें कम रखीं गई हैं लेकिन आवास किराया भत्ता, आवास रिण के ब्याज, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश सहित धारा 80सी, 80डी और 80सीसीडी के तहत मिलने वाली कर छूट का लाभ इसमें नहीं दिया जायेगा। कम कर दर वाली इस आयकर प्रणाली को वैकल्पिक रखा गया है। करदाता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह पुरानी व्यवस्था के तहत ही आयकर का भुगतान कर सकता है या फिर नई प्रणाली को अपना सकता है।